फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शिकायत की गई है। बिग-बी पर एक कार्यक्रम के प्रोमो में वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। मामले में सात लोगों को बतौर आरोपी दर्शाया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता वकील का वेरिफिकेशन किया गया। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। क्या है मामला
शिकायतकर्ता दविंदर सिंह रक्कड ने बिग-बी सहित सात लोगों के खिलाफ मानहानि एवं इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि केबीसी छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम है। बिग-बी इसके होस्ट हैं। उनके करोड़ो फैन हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा वकीलों को कलंकित करने वाले विज्ञापन का समर्थन किए जाने से आम जनता द्वारा उसका अनुसरण किए जाने की पूरी-पूरी संभावना है। हाल ही में इसके बारे में एक विज्ञापन आ रहा है इसमें वकालत से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़े तथा नए वकीलों का करियर शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए, इस तरह का यह विज्ञापन है। वकालत पेशा और केबीसी को किसी भी रूप से कोई लेनादेना नहीं है। बावजूद इसके ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जो वकीलों की प्रतिष्ठा, इज्जत और छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। नकली वीडियो के लेकर छिड़ा विवाद
मोदी का प्रचार करने वाली एक यूट्यूब वीडियो के लेकर विवाद हो गया है । वीडियो में कोई शख्स बिग बी की आवाज में मोदी का प्रचार कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने टि्वटर पर वीडियो को नकली करार दिया है। बिग बी ने इस वीडियो को लेकर बुधवार रात टि्वटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसे एक गैर कानूनी कृत्य बताया।
बिग बी ने टि्वटर पर लिखा है कि 'नकली, नकली,नकली..... वे इससे चकित हैं और गुस्सा भी। इसे एक बार देखे, सुने और इसकी निंदा करें।'
अमिताभ बच्चन ने कहा है कि किसी ने उनकी आवाज का इस्तेमाल करते हुए इस काम को अंजाम दिया है। 2007 में उन्होंने लीड इंडिया नाम से एक कैंपेन किया था। उसी वीडियो को इस्तेमाल करते हुए इस नकली वीडियो को बनाया गया है।
यह वीडियो 'जीतेगा भारत' नाम के एक अकाउंट पर अपलोड की गई है। इस अकाउंट पर अपलोड यह एकमात्र वीडियो है। अमिताभ ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। सस्ता वकील महंगा पड़ेगा
विज्ञापन में बताया गया है कि ‘सस्ता वकील महंगा पड़ेगा तथा वकील को थप्पड़ मारे जाने’ के दृश्य हैं। ये समाज में वकीलों की छवि-गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसलिए इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 114 एवं आईटीएक्स की धारा 67 के तहत मामला बनता है। बुधवार को अदालत को दिए शपथपत्र में आवेदक ने उक्त बात कही है।
Post A Comment: