मुंबई.बंबई उच्च न्यायालय ने आरूषि हत्याकांड के आधार पर बनाई गई विवादित हिंदी फिल्म 'रहस्य' के फिल्म निर्माता को आदेश दिया है कि पहले यह फिल्म तलवार दंपति को दिखायी जाए। तलवार दंपति को आरूषि हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है और आरूषि हत्याकांड पर ही यह फिल्म बनाई है।
न्यायमूर्ति वीएम कानाडे और न्यायमूर्ति एके मेनन ने दोषी ठहराए गए राजेश और नूपुर तलवार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में तलवार दंपति ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि फिल्म में लड़की की हत्या से जुडी बातें सही नहीं बताई गईं। तलवार दंपति को उनकी बेटी की हत्या का दोषी ठहराते हुए सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा दी थी और वे जेल मे है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अदालत को सूचित किया था कि यह फिल्म कल्पना के आधार पर बनायी गयी है इससे तलवार परिवार के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया। फिल्म निर्माता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने आज अदालत को सूचित किया कि फिल्म को प्रदर्शन से पूर्व तलवार दंपति को दिखाने की व्यवस्था की जा सकती है। तलवार दंपति की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने मांग की थी कि फिल्म को दंपति परिवार के सदस्य को दिखाई जानी चाहिए।
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