झाबुआ जिले में कतिपय अधिकारियों द्वारा पूर्व में साहूकारी लायसेंस या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए है एवं वर्तमान में उनका नवीनीकरण भी किया गया है। अतः ऐसे समस्त प्रमाण-पत्र या साहूकारी लायसेंस उक्त अधिनियम की धारा-11 (ख) के प्रभाव से स्वयं ही निष्फल एवं शुन्य है। अतः जिले में कोई भी व्यक्ति साहूकारी कारोबार करने के लिए न तो पंजीकृत है और न ही अधिकृत है।
सम्पूर्ण झाबुआ जिले में अनाधिकृत रूप से पूर्व में किये गये एवं वर्तमान में किए गये समस्त साहूकारी संव्यवहार उक्त अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आते है । अतः ऐसे समस्त संव्यवहार स्वमेव शून्य हो जाते है। एवं वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य विधि के अनुसार कोई संव्यवहार वैघ हो तो, उसे छोडकर समस्त साहूकारी संव्यवहार शून्य है।
दो वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार तक जुर्माना हो सकता हैं
मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम के तहत सम्पूर्ण झाबुआ जिले में कोई भी साहूकार विधिमान्य रूप से साहूकारी कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण नहीं करता है, ऐसा कोई भी साहुकार यदि किसी व्यक्ति को ऋण अदायगी के लिए बाध्य करता है तो वह उक्त अधिनियम के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास से या दस हजार रूपये के जुर्माने या दोनो से दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश झाबुआ जिले के सम्पूर्ण क्षैत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा। यदि कोई साहूकार ऋण चुकाने के लिये बाध्य करता है तो पिडित व्यक्ति कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं थाने पर साहूकार के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है।
सम्पूर्ण झाबुआ जिले में अनाधिकृत रूप से पूर्व में किये गये एवं वर्तमान में किए गये समस्त साहूकारी संव्यवहार उक्त अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आते है । अतः ऐसे समस्त संव्यवहार स्वमेव शून्य हो जाते है। एवं वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य विधि के अनुसार कोई संव्यवहार वैघ हो तो, उसे छोडकर समस्त साहूकारी संव्यवहार शून्य है।
दो वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार तक जुर्माना हो सकता हैं
मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम के तहत सम्पूर्ण झाबुआ जिले में कोई भी साहूकार विधिमान्य रूप से साहूकारी कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण नहीं करता है, ऐसा कोई भी साहुकार यदि किसी व्यक्ति को ऋण अदायगी के लिए बाध्य करता है तो वह उक्त अधिनियम के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास से या दस हजार रूपये के जुर्माने या दोनो से दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश झाबुआ जिले के सम्पूर्ण क्षैत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा। यदि कोई साहूकार ऋण चुकाने के लिये बाध्य करता है तो पिडित व्यक्ति कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं थाने पर साहूकार के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है।
Post A Comment: