,उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जारी करे नये दिशा निर्देश
(झाबुआ) विधानसभा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो को अपने आवेदन पत्र में आपराधिक रिकार्ड की जानकारी के सबंध मे दिये जाने वाले घोषण पत्र के अलावा तीन बार सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रो मे भी घोषण प्रकाशित करना होगी।
रिटनिग अधिकारी के द्धारा जानकारी देते हुऐ बताया गया हे कि चुनाव आयोग के द्धारा विधानसभा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो के अपराधिक रिकार्ड के सबंध मे नये दिशा निदेर्श जारी किये जिसके अनुसार अब अभ्यिाथ्यिो को आवेदन के साथ लगने वाले घोषण पत्र जिसमे की उनके विरूध आपरधिक मुकदामो की जानकारी रहती थी के अतिरिक्त अब समाचार पत्रो मे भी अपने इस घोषणपत्र के सबंध मे सार्वजनिक रूप से घोषण प्रकाशित करनी होगी राज्य निर्वाचन के द्धारा इस सबंध मे आवेदन पत्र मे आवश्यक संशोधन करते हुऐ फार्म नम्बर 26 सी को अतिरिक्त रूप से जोडा गया जिसमे प्रारूप 26 (1 )सी के तहत अभियथ्र्रियो को नाम निदेर्शन पत्र की समीक्षा के उपरांत 3 बार अलग अलग दिनाको को समाचार पत्रो मे अपने घोषणपत्र मे लिखे हुऐ विवरण को प्रकाशित करना होगा इसकी जानकारी रिटनिग आधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
राजीनतिक दलो को भी देनी होगी जानकारी
इस प्रकिया के तहत प्रारूप 26 (2 )सी के तहत अभियथ्र्यिो को अपने राजनैतिक दलो को भी अपने अपराधिक रिकाड के सबंधं मे जानकारी देने होगी और राजनैतिक दल उसे रिटनिग अधिकारी को देने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगे। इसी के तहत प्रारूप 26 (3 )सी के तहत रिटनिग अधिकारी अभ्यिाथिर्यो को आवेदन पत्र जमा करते समय इस
प्रारूप मे सुचना पत्र जारी करेगेा।
उच्चतम न्यायालय के आदेश क हवाला
इस सबंधं मे रिटनिग अधिकारी के द्धारा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्धारा वर्ष 2011 की रिट याचिका क्रमांक 526 दिनांक 25 सितम्बर 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुऐ चुनाव आयोग के द्धारा इस प्रकिया को अपनाया गया है उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के द्धारा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक मांग के सबंध मे आदेश जारी किया गया था
पारदर्शिता बढेगी
इस प्रकिया से जनता को सीधा फायदा होगा कि उनके क्षैत्र मे जिस अभ्यििथि के द्धारा वोट की मांग की जा रही ह। उसका आपराधिक चाल चलन सार्वजनिक होगा और जनता सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। वही चुनाव आयोग का मुख्य उदेश्य चुनाव मे पारदर्शिता बढेगी।
इस सबंध मे रिटनिग अधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया कि चुनाव आयोग के द्धारा घोषणपत्र के सबंध मे नये दिशा निदेशर््ा जारी करे है उसी अनुसार पालन करवाया जायेगा।
(झाबुआ) विधानसभा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो को अपने आवेदन पत्र में आपराधिक रिकार्ड की जानकारी के सबंध मे दिये जाने वाले घोषण पत्र के अलावा तीन बार सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रो मे भी घोषण प्रकाशित करना होगी।
रिटनिग अधिकारी के द्धारा जानकारी देते हुऐ बताया गया हे कि चुनाव आयोग के द्धारा विधानसभा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो के अपराधिक रिकार्ड के सबंध मे नये दिशा निदेर्श जारी किये जिसके अनुसार अब अभ्यिाथ्यिो को आवेदन के साथ लगने वाले घोषण पत्र जिसमे की उनके विरूध आपरधिक मुकदामो की जानकारी रहती थी के अतिरिक्त अब समाचार पत्रो मे भी अपने इस घोषणपत्र के सबंध मे सार्वजनिक रूप से घोषण प्रकाशित करनी होगी राज्य निर्वाचन के द्धारा इस सबंध मे आवेदन पत्र मे आवश्यक संशोधन करते हुऐ फार्म नम्बर 26 सी को अतिरिक्त रूप से जोडा गया जिसमे प्रारूप 26 (1 )सी के तहत अभियथ्र्रियो को नाम निदेर्शन पत्र की समीक्षा के उपरांत 3 बार अलग अलग दिनाको को समाचार पत्रो मे अपने घोषणपत्र मे लिखे हुऐ विवरण को प्रकाशित करना होगा इसकी जानकारी रिटनिग आधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
राजीनतिक दलो को भी देनी होगी जानकारी
इस प्रकिया के तहत प्रारूप 26 (2 )सी के तहत अभियथ्र्यिो को अपने राजनैतिक दलो को भी अपने अपराधिक रिकाड के सबंधं मे जानकारी देने होगी और राजनैतिक दल उसे रिटनिग अधिकारी को देने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगे। इसी के तहत प्रारूप 26 (3 )सी के तहत रिटनिग अधिकारी अभ्यिाथिर्यो को आवेदन पत्र जमा करते समय इस
प्रारूप मे सुचना पत्र जारी करेगेा।
उच्चतम न्यायालय के आदेश क हवाला
इस सबंधं मे रिटनिग अधिकारी के द्धारा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्धारा वर्ष 2011 की रिट याचिका क्रमांक 526 दिनांक 25 सितम्बर 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुऐ चुनाव आयोग के द्धारा इस प्रकिया को अपनाया गया है उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के द्धारा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक मांग के सबंध मे आदेश जारी किया गया था
पारदर्शिता बढेगी
इस प्रकिया से जनता को सीधा फायदा होगा कि उनके क्षैत्र मे जिस अभ्यििथि के द्धारा वोट की मांग की जा रही ह। उसका आपराधिक चाल चलन सार्वजनिक होगा और जनता सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। वही चुनाव आयोग का मुख्य उदेश्य चुनाव मे पारदर्शिता बढेगी।
इस सबंध मे रिटनिग अधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया कि चुनाव आयोग के द्धारा घोषणपत्र के सबंध मे नये दिशा निदेशर््ा जारी करे है उसी अनुसार पालन करवाया जायेगा।
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