वनाधिकार अधिनियम के संबंध में बैठक संपन्न

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झाबुआ 19 वनाधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दावों कुए, सरकारी इमारत, संग्रहण केन्द्र मंदिर, कब्रीस्तान, षमषान घाट, तालाब, चरनोई भूमि, महुआ संग्रहण, बीट इत्यादि के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार पत्र वनाधिकार अधिनियम के तहत बनवाये। उक्त निर्देष आज 19 सितम्बर को कलेक्टर कक्ष में संपन्न वनाधिकार अधिनियम संबंधी बैठक में कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत नें संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती कियावत ने की। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव सहित फारेस्ट विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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News Desk

Pradeshik Jan Samachar

झाबुआ

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