जिले में धारा 144 लागू यह आदेश 23 नवम्बर से मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।

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झाबुआ 23 नवम्बर 13/विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार झाबुआ जिले के 03 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में 25 नवम्बर 2013 को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अन्य जिलो/विधानसभा क्षैत्रो से आने वाले राजनैतिक दलों के पदाधिकारी/कार्यकर्ता समर्थक जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें मतदान 25 नवम्बर से 48 घंटे पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -193 झाबुआ, विधानसभा क्षैत्र क्रमांक-194, थांदला एवं विधानसभा क्षैत्र क्रमांक-195 पेटलावद की सीमा से बाहर जाने हेतु श्रीमती जयश्री कियावत, जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ ने निर्वाचन आयोग के निर्देशो एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति (23 नवम्बर 2013 की सांय 5.00 बजे)पर निष्पक्ष स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु समस्त राजनैतिक दलों के समर्थक/कार्यकर्ता/पदाधिकारी जो उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं है, विधानसभा क्षैत्र की सीमा के बाहर चले जाये।
उपर्युक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में सलग्न पुलिस कर्मियों/निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/ आदेश के प्रतिबन्धो के अतिरिक्त होगे।
चूॅकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्घ नहीं है। कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(2) अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 23 नवम्बर से मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। 
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झाबुआ

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