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जिला झाबुआ
मारपीट का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी शैतान पिता चेनसिंह भूरिया, उम्र 40 वर्ष निवासी छोटी भैसाकराई ने बताया कि आरोपी सेमला पिता चैनसिंह भूनिया, निवासी छोटी भूतेड़ी ने जमीन बंटवारे की बात को लेकर उसके साथ धारिये से मारपीट कर चोट पहुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 71/14, धारा 324,506,294 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग के 02 प्रकरण पंजीबद्ध:-
फरियादी बहादूर पिता जामसिंह मेडा, उम्र 50 वर्ष, वार्ड बाय, तैनात चिकित्सालय झाबुआ ने बताया कि श्रीमती कमला भाबोर उम्र 20 वर्ष निवासी माकमपुरा ने जहर खाया था ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में मर्ग क्र0 13/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।
अज्ञात पुरूष 45 वर्ष करीबन की मृत्यु टेªन से गिरने से आई चोटो के कारण हो गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्र0 16/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 04 अपराध पंजीबद्ध:-
मो0सा0 क्र0 एमपी 09 एमएफ 3621 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 113/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी लालू पिता वरसिंग वसुनिया, उम्र 30 वर्ष निवासी बावडिया ने बताया कि आरोपी लालु पारण की जीप के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसको व अन्य को चोटे आई। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 102/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी कान्हा पिता सोमला भील डामोर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम फुटिया ने बताया कि वाहन क्र0 एमपी-09-एल एम 8006-बजाज के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर टक्कर मार दी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 72/14, धारा 279,323,294,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी हरिज्ञान पिता तोताराम चैहान उम्र 69 वर्ष, निवासी रामा ने बताया कि ट्राला क्र. एमपी-45-एम.एच-0245 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसकी मो0सा0 को टक्कर मारकर उसको चोट पहुॅचाई। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 74/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
समंस-वारंट तामीली:-
दिनांक 17/4/2014 को 34 समंस, 34 जमानती वारंट, 15 गिरफ्तारी वारंट तामील कराये गये।
अपराध-चालान का निराकरण:-
दिनांक 17/04/2014 को संपूर्ण जिले में 01 अपराध में चालान कता किया गया, 13 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-
दिनांक 17/4/2014 को संपूर्ण जिले में धारा 107,116 जाफौ के तहत 37 प्रकरण में 86 व्यक्तियो, धारा 110 जाफौ के तहत 02 प्रकरण में 02 व्यक्तियो, धारा 151 जाफौ के तहत् 1 प्रकरण में 5 व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 14 चालान बनाये जाकर 7000/-रू. का समन शुल्क वसूला गया।
जिला झाबुआ
मारपीट का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी शैतान पिता चेनसिंह भूरिया, उम्र 40 वर्ष निवासी छोटी भैसाकराई ने बताया कि आरोपी सेमला पिता चैनसिंह भूनिया, निवासी छोटी भूतेड़ी ने जमीन बंटवारे की बात को लेकर उसके साथ धारिये से मारपीट कर चोट पहुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 71/14, धारा 324,506,294 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग के 02 प्रकरण पंजीबद्ध:-
फरियादी बहादूर पिता जामसिंह मेडा, उम्र 50 वर्ष, वार्ड बाय, तैनात चिकित्सालय झाबुआ ने बताया कि श्रीमती कमला भाबोर उम्र 20 वर्ष निवासी माकमपुरा ने जहर खाया था ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में मर्ग क्र0 13/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।
अज्ञात पुरूष 45 वर्ष करीबन की मृत्यु टेªन से गिरने से आई चोटो के कारण हो गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्र0 16/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 04 अपराध पंजीबद्ध:-
मो0सा0 क्र0 एमपी 09 एमएफ 3621 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 113/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी लालू पिता वरसिंग वसुनिया, उम्र 30 वर्ष निवासी बावडिया ने बताया कि आरोपी लालु पारण की जीप के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसको व अन्य को चोटे आई। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 102/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी कान्हा पिता सोमला भील डामोर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम फुटिया ने बताया कि वाहन क्र0 एमपी-09-एल एम 8006-बजाज के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर टक्कर मार दी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 72/14, धारा 279,323,294,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी हरिज्ञान पिता तोताराम चैहान उम्र 69 वर्ष, निवासी रामा ने बताया कि ट्राला क्र. एमपी-45-एम.एच-0245 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसकी मो0सा0 को टक्कर मारकर उसको चोट पहुॅचाई। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्र0 74/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
समंस-वारंट तामीली:-
दिनांक 17/4/2014 को 34 समंस, 34 जमानती वारंट, 15 गिरफ्तारी वारंट तामील कराये गये।
अपराध-चालान का निराकरण:-
दिनांक 17/04/2014 को संपूर्ण जिले में 01 अपराध में चालान कता किया गया, 13 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-
दिनांक 17/4/2014 को संपूर्ण जिले में धारा 107,116 जाफौ के तहत 37 प्रकरण में 86 व्यक्तियो, धारा 110 जाफौ के तहत 02 प्रकरण में 02 व्यक्तियो, धारा 151 जाफौ के तहत् 1 प्रकरण में 5 व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 14 चालान बनाये जाकर 7000/-रू. का समन शुल्क वसूला गया।
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