मारपीट के 08 अपराध पंजीबद्ध

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झाबुआ फरियादिया गंजाबाई पति धन्ना भूरिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी बिजलपर बडी ने बताया कि आरोपी धन्नु पिता नरू जाति भूरिया निवासी बिजलपुर के द्वारा तु छिनाल है, घर पर नही रहती है, कहकर अश्लील गांलिया दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 189/14, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         फरियादी नरान पिता वालसिंह गरवाल, उम्र 42 वर्ष निवासी वडलीपाडा ने बताया कि आरोपी चेनसिंह पिता रामा जाति गरवाल निवासी वडलीपाडा के द्वारा यह कहा गया कि आज मेरा पुराना दुश्मन जमीन नहीं देने वाला, मेरे धर के सामने से क्यों निकल रहा है, कहकर अश्लील गांलिया दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 190/14, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         फरियादिया मलबाई पति दितिया डामर, उम्र 30 वर्ष, निवासी बरवेट ने बताया कि आरोपी थावरिया पिता कुफला एवं अन्य-02 निवासीगण बरवेट के द्वारा गिरवी रखी जमीन को वापस नहीं देने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 187/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        आरोपी नारायण पिता गलिया मेडा एवं अन्य-02, निवासीगण कोटडा के द्वारा मवेशी चराने की बात को लेकर मारपीष्ट की थी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 188/14, धारा 294,325,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         आरोपी भेरू पिता लच्छा सोलंकी एवं अन्य 01, निवासीगण पांचपीपला के द्वारा गुडडी पति रतन को जमीन विवाद की बात को लेकर मारपीट की थी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 189/14, धारा 294,323,325,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
          फरियादी गोबरिया पिता खीमचंद मचार, उम्र 50 वर्ष, निवासी नागनखेडी ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता जवला एवं अन्य -07 निवासीगण नागनखेडी के द्वारा तुझे बहुत जमीन चाहिए कहकर एकमत होकर आये और मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 571/14, धारा 147,294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादी दिनेश पिता जवला मचार, उम्र 40 वर्ष निवासी नांगनखेडी ने बताया कि आरोपी गोबरिया पिता खीमचंद मचार, उम्र 50 वर्ष, निवासी नांगनखेडी के द्वारा जमीन ज्यादा होने की बात कहकर मारपीट कर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 572/14, धारा 147,294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
          फरियादी अन्दु्र पिता तानु भाबोर, उम्र 27 वर्ष, निवासी कोटडा ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता माकू भाबोर एवं अन्य 01, निवासी कोटडा खेत का सेडा खेडने की बात को लेकर पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 573/14, धारा 323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।    
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झाबुआ

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