झाबुआ: प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि दिनांक 8/9/2014 को शाम लगभग 06ः00 बजे सुभाष सिंह राजपूत, निवासी साबरमती अहमदाबाद(गुजरात) अपनी मारूती स्विप्ट डिजायर कार क्रमांक जीजे-1-केक्यू-8694 से इंदौर से अहमदाबाद जा रहे थे कि पांच का नाका-कच्चा रास्ता पर, अहमदाबाद जाने का रास्ता, फरियादी द्वारा रास्ते पर खड़े 01 व्यक्ति से पूछा गया, इतने में पीछे से 02 मोटर सायकल पर सवार होकर 04 अज्ञात बदमाश आये और उन्होंने फरियादी के साथ मारपीट कर स्विप्ट कार एवं फरियादी की जेब में रखे 50,000- रू0, एटीएम कार्ड, कंपनी के कागजात की प्रोफाइल आदि लूट ली।
इसके बाद मोटर सायकल पर पुनः 02 अज्ञात बदमाश आये और पत्थरों से फरियादी के साथ मारपीट की, फरियादी को भागने के लिये मजबूर किया। फरियादी डर के मारे दूर जाकर जंगल में छिपा रहा। फरियादी ने जंगल से ही अपने मोबाइल से अपने रिश्तेदारों को सूचित किया, जिनके आने पर रात्रि 12ः50 बजे पिटोल चैकी पर रिपोर्ट की। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 643/2014, धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था।
इसी प्रकार इस घटना घटित करने के अगले ही दिन दिनांक 9/9/2014 को शाम 19ः30 बजे लगभग फरियादी विजय कुमार जैन, निवासी दाहोद(गुजरात) अपने भाई अभय एवं भाभी श्रीमती कोकिला के साथ अपनी स्विप्ट कार क्रमांक जीजे-20-ए-8358 से रानापुर से दाहोद जा रहे थे कि ग्राम खेड़ी-कच्चे नाले पर दिनांक 8/9/2014 को अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटी गई स्विप्ट कार से फरियादी की कार को ओवर टेक कर फरियादी की कार को रोका एवं फरियादी को देशी कट्टा बताकर नीचे उतारकर डरा-धमकार उक्त कार में बैठे फरियादी के भाई अभय एवं भाभी श्रीमती कोकिला के साथ कार में 03 बदमाश बैठे एवं कार को बलवन रोड पर लेकर फरियादी के भाई एवं भाभी से सोने की चैन, सोने की बाली, 3 सोने की अंगूठी, 01 लेडीज घड़ी, 01 नोकिया मोबाइल एवं 6,700/- रू0 नगदी लूट लिये। फरियादी द्वारा पुलिस को एवं अपने परिचितों को सूचना देने पर पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुॅंचकर घेराबंदी की गई, पुलिस टीम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एस0पी0सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह कनेश, अ0अ0पु0 थांदला श्री आनंद सिंह वास्कले, था0प्र0 कोतवाली झाबुआ निरी0 आर0सी0भाकर एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी थे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जंगल में बदमाशान, घटना में लूटी कार छोड़कर, अंधेरा व खेतों में बड़ी फसल/आसपास जंगल होने का लाभ उठाकर भाग गये। पुलिस द्वारा स्विप्ट कार क्रमांक जीजे-01-केक्यू-8694 को जप्त किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण में दिनांक 9/9/2014 को थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 644/2014, धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त दोनों प्रकरणों को पुलिस द्वारा चैंलेंज के रूप में लिया गया एवं दोनों अपराधों को ट्रेस किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। निरी0 आर0सी0भाकर,था0प्र0 कोतवाली झाबुआ द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर दोनों अपराधों की बारीकी से विवेचना की गई। इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित इन दोनों सनसनीखेज लूट के अपराधों को घटित करने में कैलाश पिता बाबु बबेरिया, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ी बावड़ी पर संदेह हुआ। पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश की सघन तलाश की गई, संदेही कैलाश की गिरफ्तारी हेतु कई मुखबिर लगाये गये। मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही कैलाश पिता बाबु बबेरिया, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ी बावड़ी को पुलिस टीम द्वारा सदर बाजार पिटोल से कल दिनांक 20/9/2014 को शाम को घेराबंदी कर पकड़ा गया। संदेही कैलाश से पुलिस टीम द्वारा सघन पूछताछ किये जाने पर उसके द्वारा पिटोल चैकी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 8 एवं 9/9/2014 को उपर्युक्त दोनों लूट के अपराध अपने साथियों के साथ घटित किये जाना स्वीकार किया गया।
आरोपी कैलाश ने पुलिस टीम को पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि वह गैंग का लीडर है एवं उसके द्वारा अपने साथियों के साथ उपर्युक्त दोनों लूट के अपराध घटित करने के पूर्व थाना कोतवाली झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बावड़ी फाटे की लूट-(अपराध क्रमांक 381/14, धारा 394, पंजीबद्ध दिनांक 26/5/14) की घटना घटित की गई थी। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकाॅर्ड देखे जाने पर यह पाया गया कि पूर्व में आरोपी कैलाश द्वारा थाना मेघनगर, थाना थांदला, थाना कल्याणपुरा में भी लूट एवं चोरी की घटना घटित की हैं। आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि पिटोल क्षेत्रान्तर्गत उसके द्वारा अपने साथियों के साथ जो लूट की घटना घटित की थी, उसमें उपयोग में लाई गई मोटर सायकल उसने अपने साथियों के साथ दाहोद(गुजरात)शहर से चुराई थी। आरोपी की निशादेही से 10,000/- रू0 नगदी, 01 सोने की बाली एवं 01 मोटर सायकल जप्त की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी कैलाश द्वारा यह बताया गया कि बाकी की संपत्ति उसके साथियों के पास है। पूछताछ में और भी कई अपराध आरोपी कैलाश एवं उसके साथियों द्वारा किये जाने के संबंध में बताया जाना संभावित है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश के साथियों की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग पुलिस टीम विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है, साथ ही कई मुखबिर भी लगाये गये हैं।
पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इंदौर जोन, इंदौर श्री विपिन माहेश्वरी, तत्का0 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह कनेश, अ0अ0पु0 झाबुआ श्रीमती रचना मुकाती भदौरिया के मार्गदर्शन में उक्त सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ निरीक्षक आर0सी0भाकर, चैकी प्रभारी पिटोल उप निरीक्षक ओ0पी0मोहटा, प्र0आर0 सैय्यद, प्र0आर0 चालक दिलीप, आर0 चालक कमल, आर0 जितेन्द्र, ओमप्रकाश, कृष्णसिंह, क्राइम ब्रांच झाबुआ में पदस्थ प्र0आर0 दिनेश वर्मा, आर0 मनोहर, लालसिंह, पानसिंह, भूपेन्द्र, देवेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही है।
इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित इन 2 लूट की घटनाओं से यात्रियों में भय व्याप्त था। लूट के इस मुख्य सरगना(गैंग लीडर) की गिरफ्तारी से झाबुआ जिले में हर्ष व्याप्त है। यात्री अब निर्भीक होकर इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर सकेंगे। इस सराहनीय सफलता पर पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बधाई दी गई एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।
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