मारपीट के 09 अपराध पंजीबद्ध

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झाबुआ     फरियादी मांगीलाल पिता भैरूलाल सीनम, उम्र 36 वर्ष, निवासी करवड ने  बताया कि आरोपी बब्बुलाला, शैरूलाला, दलपत, दिग्विजय, दीपराज, शैलेन्द्र निवासीगण गंगाखेडी के द्वारा एकमत होकर ठाकुर की लडकी को लेटर देने की बात पर से शंका कर उसके व उसके पिता भैरूलाल के साथ मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जाति-सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 413/14, धारा 294,323,506,147 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         फरियादी सुनिल पिता सडिया मचार, उम्र 24 वर्ष, निवासी भीमपुरी ने बताया कि आरोपी भातु पिता फत्ता वसुनिया एवं अन्य 03, निवासी चोकवाडा के द्वारा दूसरी औरत लाने की बात पर से अश्लील गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्र0 175/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादी गलिया पिता शैतान उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कुंभाखेडी ने बताया कि आरोपी देवा पिता मंगा मखोड एवं अन्य 02, निवासीगण कुंभाखेडी के द्वारा पानी की मोटर लगाने की बात पर से अश्लील गालियां देकर लात घुसों व लकडी से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 224/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादी दिनेश पिता थाउ भाबर, उम्र 32 वर्ष, निवासी देवली ने बताया कि आरोपी रमेश पिता बापुडा भाबर एवं अन्य 01, निवासी देवली के द्वारा मेड पर पत्थर रखने की बात को लेकर रास्ता रोककर मारपीट कर अश्लील गांलिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 225/14, धारा 294,323,341,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
      फरियादी रमेश पिता बापुडा भाबर, उम्र 35 वर्ष निवासी देवली ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता थाउ भाबर एवं अन्य 01 निवासीगण देवली के द्वारा जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर रास्ता रोककर मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 226/14, धारा 294,323,341,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         फरियादी धन्ना पिता वाला मुण्डिया, उम्र 60 वर्ष निवासी भेरूपाडा ने बताया कि आरोपी वरसिंग पिता कालिया दायमा निवासी भूरीघाटी के द्वारा तु यहां क्या कर रहा है, कहकर मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 227/14, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादिया थावरीबाई पति कानजी वसुनिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी मेघनगर ने बताया कि आरोपी रावजी पिता खुरसिंग वसुनिया, निवासी मोरडुगरा मेघनगर के द्वारा तुमने मुझे चोरी में पकडवाया था, कहकर मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्र0 197/14, धारा 294,323,224,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादिया सीताबाई पति बाबू मुणिया, उम्र 32 वर्ष निवासी बिजलीपाडा ने बताया कि आरोपी सुकला पिता पेमा भील एवं अन्य 03 निवासीगण बिजलीपाडा के द्वारा पुराने झगडे की बात पर से मारपीट की। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 411/14, धारा 323,504,325,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        फरियादिया शारदाबाई पति मुकेश मेडा, उम्र 27 वर्ष निवासी बिजलीपाडा ने बताया कि आरोपी कचरू पिता हुरजी मेडा निवासी बिजलीपाडा के द्वारा रेल की पटरी के पास ठेके की बात पर से मारपीट की थी। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 412/14, धारा 323,504,325 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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