अवैध शराब के 02 प्रकरण पंजीबद्ध-02 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,400/- रू0 की अवैध शराब जप्त

Share it:

        थाना कोतवाली झाबुआ पुलिस द्वारा आरोपी हिम्मतसिंह पिता कचरू चैहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी झाबुआ के कब्जे से 14 बाॅटल किंगफिशर शराब कीमती 1400/- रू0 की, आरोपी अनिल पिता लक्ष्मण सिंह, उम्र 35 वर्ष निवासी झाबुआ के कब्जे से 10 बाॅटल शराब, कीमती 1,000/-रू0 की जप्त की गई।
        इन प्रकरणों में क्रमशः अपराध क्रमांक 833,834/2014, धारा 34-ए आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये ग

ये। 

ःः स्थाई वारंटी गिरफ्तार:ः
              पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु ने बताया कि थाना रानापुर पुलिस के द्वारा स्थाई वारंटी पारसिंह पिता हकमा परमार भील, उम्र 45 वर्ष, निवासी भोडली हाल मुकाम रानापुर तडवी फलिया, जो कि फौ0मु0न0 1323/2009, धारा 34,36 आबकारी एक्ट में फरार चल रहा था, को थाना प्रभारी, नानपुर रमेशचन्द्र भास्करे, प्र0आर0 83 विनोद द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। उक्त स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
ःः आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग अपहृता बरामद:ः
              पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु ने बताया कि आरोपी बलराम पिता मेवा डामोर, निवासी खेड़ी द्वारा नाबालिग लड़की अन्ता पुत्री रमेश डामोर, उम्र 17 वर्ष, निवासी छोटी नल्दी का अपहरण दिनांक 14/11/2014 को  कर लिया गया था। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 817/2014, धारा 363,376(एन) भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया था। चैकी प्रभारी पिटोल उनि एम0एल0भाटी एवं उनकी पुलिस टीम ने आरोपी बलराम को गिरफ्तार किया, साथ ही नाबालिग अपहृता को भी बरामद किया गया।
मारपीट का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
         फरियादी दीपेश पिता महेन्द्र सिंह चैहान, उम्र 35 वर्ष निवासी झाबुआ ने बताया कि आरोपी लाला पिता बुधर पटलिया निवासी झाबुआ के द्वारा शराब पीने के रूपये मांगने की बात पर से अश्लील गांलिया दी, ब्लेट से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 835/14, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना का 01 अपराध पंजीबद्ध:ः-
                फरियादी रामा पिता मानसिंह भील, उम्र 60 वर्ष निवासी रामा ने बताया कि अज्ञात मो0सा0 का चालक तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर लाया व वीरसिंग पिता थावरिया को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रमांक 212/14, धारा 304-ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग के 03 प्रकरण कायम:-
           रामा पिता मानसिंह भील, उम्र 60 वर्ष निवासी रामा ने बताया कि अज्ञात मो0सा0 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर वीरसिंग पिता थावरिया को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में मर्ग क्रमांक 48/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
            पिदु पिता राणा भील, उम्र 60 वर्ष निवासी सदावा ने बताया कि राजू पिता दरू राणा भील, उम्र 06 वर्ष निवासी सदावा कुंए से पानी निकालने गया था। पानी में गिर कर डूबने से मुत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में मर्ग क्रमांक 49/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
           प्रदी भूरिया, वार्ड बाय, तैनात जिला चिकित्सालय झाबुआ ने बताया कि अज्ञात महिला मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय पार्किग मंे पाई गयी। प्र्रकरण में थाना मेघनगर में मर्ग क्रमांक 33/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Share it:

अपना MP

झाबुआ

MP

Recent News

Post A Comment: