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ःः अवैध शराब का 01 प्रकरण पंजीबद्ध-01 आरोपी को गिरफ्तार कर 600 रूपये की शराब जप्त:ः
          थाना रानापुर पुलिस के द्वारा आरोपी डुंगरिया पिता पानसिंह उम्र 26 वर्ष निवासी पाडलवा के कब्जे से 20 क्वार्टर प्लेन कीमती रूपये 600 की जप्त कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क0 313/15, धारा 34-ए आब0एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मारपीट के 08 अपराध पंजीबद्ध:ः-
 फरियादी मांगु पिता कचरू निनामा, उम्र 45 वर्ष, निवासी चेनपुरा ने बताया कि आरोपी तोलाराम पिता लक्ष्मण अरड निवासी चेनपुरा ने पैसे के  हिसाब की बात को लेकर अष्लील गालियां देकर लकडी से मारपीट कर चोंट पहूॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 113/2015, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

फरियादिया शांतीबाई पति मडि़या डामोर, उम्र 40 वर्ष निवासी काजलिया ने बताया कि आरोपी लालजी पिता मकना डामोर, निवासी काजलिया ने बिल्ली मारने की बात को लेकर अष्लील गालिया दी पत्थर से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 282/15, धारा 294,323,506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी अनसिंह पिता रामा बारिया, उम्र 35 वर्ष निवासी वडलीपाडा ने बताया कि आरोपी गेदिया पिता नानसिंह, अन्य 3 निवासीगण वडलीपाडा ने तु मेरी लडकी को पिपलिया क्यों रख आया अब पैसे दिला कहकर अष्लील गालिया दी पत्थर से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 314/15, धारा 324,323,504,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।


फरियादी थावरिया पिता किलिया मुणिया, उम्र 60 वर्ष निवासी खेडी ने बताया कि आरोपी बदिया पिता बाबू मुणिया, निवासी खेडी दारू मांगा मना करने पर अष्लील गांलिया दी पत्थर से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 487/15, धारा 294,323,506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी पारसिंह पिता मानसिंह, उम्र 55 वर्ष निवासी बेडावली ने बताया कि आरोपी तोलिया पिता बालू मचार, निवासी बेडावली ने बागड क्यों बिखेर रहा है, कहकर अष्लील गालिया दी फालिये के हथे से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 152/15, धारा 294,323,506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी रूपाबाई पति मंसू, उम्र 43 वर्ष निवासी सजेली नानिया सात ने बताया कि आरोपी बालू पिता मेता डामोर, अन्य-03 निवासीगण सजेली नानिया सात जमीन चाहिए क्या कहकर अष्लील गालिया दी कुल्हाडी से मार कर चोंट पहफॅुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 154/15, धारा 294,323,506,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी अजय पिता गोपाल, उम्र 18 वर्ष निवासी ढेकल बडी ने बताया कि आरोपिया सुनीताबाई पति दिनेष बसोड, अन्य-01 निवासीगण ढेकल बडी ने बीज की टोकरी ग्राम कागझर में रख आये थे। वहां रखने से मना करने पर अष्लील गालिया देकर ईट से मारकर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 480/15, धारा 294,323,506,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादिया अमलीबाई पति केषिया भूरिया, उम्र 40 वर्ष निवासी सुरीनाला ने बताया कि आरोपी दिता पिता भुरा भुरिया, निवासी सुरीनाला ने पैसे के लेन-देन की बात को लेकर अष्लील गालिया देकर पत्थर से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रमांक 103/15, धारा 294,323,506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।



धोखाधडी का 01 प्रकरण पंजीबद्व:-
फरियादी निखील पिता महेष भटेवरा, उम्र 19 वर्ष निवासी थांदला ने बताया कि आरोपी जनक महेता निवासी इंदौर ने पीजी काॅलेज झाबुआ में आकर एन0एस0डी0सी0कोर्स की ट्रेनिंग कराने के नाम पर रजिस्टेªषन के लिए 19 छात्रों से 2,000-2,000/-रूपये लिये थे जिसकी टेªनिंग अभी तक चालु नही हुई आरोपियों ने फरि0 उसके साथियों के साथ धोकाधडी की है। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 479/15, धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।


बलात्कार का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर के बाहर सोई थी। आरोपी अल्पु पिता हवसिंह गरवाल, निवासी नवापाडा का आया व पानी मांगा पानी पिने के बाद फरि0 की खाट पर बैठ गया फरि0 के मना करने पर भी नहीं गया तो फरि0 ने आरोपी को एक लात मारी बाद आरोपी ने उसका गला पकड कर मंह दबा दिया व जबरदस्ती इच्छा के विरूद्व बलात्कार किया व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना काकनवानी में अप0क्र0 131/15, धारा 376,506 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।


हत्या के लिये प्रेरित करने का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
आरोपी रमु पिता हकरू वसुनिया, अन्य 03 निवासीगण ढाढनिया ने मृतिका मजलीबाई पति रमु वसुनिया, उम्र 21 वर्ष निवासी जामनिया को ससुराल पक्ष के द्वारा चरित्र शंका को लेकर मारपीट करने पर फांसी लगा ली थी। कथन गवाहन एवं पी0एम0रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्व किया गया। प्र्रकरण में थाना मेघनगर में अप0क्र0 153/15, धारा 306,34 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।




दुर्घटना का 04 अपराध पंजीबद्ध:ः-
 फरियादी भेरूलाल पिता शोभाराम पारगी, उम्र 30 वर्ष निवासी सारंगी ने बताया कि भोलेनाथ बस क्र0 एम0पी0-11-एफ- 0101 का चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर फरि0 की पत्नि संगीताबाई को टक्कर मार दी, जिससे चोंटे आई। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 280/15, धारा 279,337 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी रमेष पिता मोहन डामोर, उम्र 30 वर्ष निवासी बाडकुंआ ने बताया कि मो0सा0 क्र0एम0पी0-45-9803 का चालक अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर फरि0 की लडकी सकीना उम्र 05 वर्ष को टक्कर मार दी। जिससे चोंटे आई।

फरियादी सोगा पिता पिदु, उम्र 25 वर्ष निवासी जुनागांव ने बताया कि मो0सा0 चालक पिजु पिता भावसिंह निवासी भोडली ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर दिनेष की मो0सा0 को टक्कर मार दी, जिससे दिनेष व केलाबाई को चोंटे आई। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 315/15, धारा 279,337 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी प्रकाष पिता भमरसिंह सिंगाड, उम्र 23 वर्ष निवासी भोडली ने बताया कि मो0सा0 चालक दिनेष पिता सोभान निवासी जुनागांव ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर पिजू की मो0सा0 को टक्कर मारकर चोंट पहुॅचाई। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 316/15, धारा 279,337 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।






ःः चोरी का 02 प्रकरण पंजीबद्व:ः-
फरियादी प्रताप पिता सज्जनसिंह राठौर, उम्र 52 वर्ष निवासी पेटलावद ने बताया कि में बैंक आॅफ बडौदा शाखा पेटलावद में 1,02500/-रूपये जमा करने गया था कांउटर पर बैग रख कर रूमाल से पसीना पोछने लगा तथा पंखा चालु करके वाप आया तो रूपयों से भरा बैग गायब मिला कोई अज्ञात बदमाष चुराकर ले गया। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अप0क्र0 281/2015 धारा 380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

        फरियादिया लीलाबाई पति कालू, उम्र 30 वर्ष निवासी बडी ढेबर ने बताया कि अपने बकरे को धर के बाहर बांध रखा था कोई अज्ञात बदमाष मो0सा0 पर बिठा कर ले गया। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 128/2015 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


मर्ग का 02 अपराध पंजीबद्ध:ः-
फरियादी गालचन्द पिता झितरा, उम्र 44 वर्ष निवासी खेडी ने बताया कि मृतक हक्का पिता झितरा, उम्र 47 वर्ष निवासी खेडी पैदल जा रहा था। कि अचानक गिरने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में मर्ग क्रमांक 48/15, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फरियादी भारतिया पिता इन्दरसिंह वास्कले, उम्र 30 वर्ष निवासी सागिया ने बताया कि मृितका रमतुबाई पति इन्दरसिंह, उम्र 48 वर्ष निवासी सागिया की जहरीली दवाई पिने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में मर्ग क्रमांक 49/15, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।
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