झाबुआ 18 मई : जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन ने विपतिग्रस्त और ऐसी पीडित महिला जिनके परिवार में कोई भी नहीं है इन्हें अपने पैरो पर खडा करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। ऐसी महिलाये मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में 15 जून 2016 तक आवेदन दे सकेगी।
योजना में बलात्कार पीडित महिला या बालिका दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाये, ऐसिड विक्टिम, दहेज पीडित, अग्नि पीडित, जेल से रिहा, परित्यकता एवं तलाकशुदा महिलाए शासकीय, अशासकीय आश्रम गृह बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहो में निवासरत बालिका, महिलाए आवेदन कर सकेगी।
सामान्य वर्ग महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से कम हो और विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग की 60 वर्ष तक रखी गई है। ऐसी महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिग, फिजियोथेरेपी, ब्यूटी शियन, कम्प्यूटर, आया, दाई, वार्ड परिचर, डिप्लोमा, शार्ट हैण्ड टाईपिंग, शर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स कुंकिग, बैंकिग, आईटीआई पाठयक्रम हॉस्पिटलिटी, होटल इवेट मेनेजमेन्ट प्रयोगशाला सहायक का प्रशिक्षण, बी.एड/डी.एड अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हे। उक्त विषय में से जो भी ट्रेड जिले में उपलब्ध होगा उनमें से प्रशिक्षण दिया जायेगा। दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाये एवं परिव्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं जो गरीबी रेखा के पीचे जीवन यापन करती है। उनके आवेदन प्राप्त किये जा सकेगे। आवेदन का प्रारूप जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय झाबुआ से प्राप्त कर सकते है।
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