भ्रष्टाचार के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास ............ माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय झाबुआ ए.ए. खान सा. ने
वि.सत्र प्रकरण क्र.-04/2015 मे भ्रष्टाचार के आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई |
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है की दिनांक 26.06.2013 को प्रार्थी श्री रतनलाल पिता देवजी डामर निवासी ग्राम कुम्भाखेड़ी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर एक लेखी शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि प्रार्थी को उसके गांव में स्थित जमीन खसरा क्र. 609/3 पर मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत मकान बनाने हेतु खसरा बी-1 एवं खसरा पी-2 की नकल की आवश्यकता थी, इस हेतु दिनांक 26.06.2013 को तहसील कार्यालय पेटलावद में कम्प्यूटर ऑपरेटर बाबूलाल चौधरी को गांव के ही निवासी प्रकाशचंद्र लोधा के साथ जाकर आवेदन दिया एवं नकल जल्दी प्रदाय किये जाने हेतु निवेदन किया , इस पर बाबूलाल चौधरी द्वारा प्रार्थी को कमरे बाहर भेज दिया गया एवं प्रकाशचंद्र लोधा से चर्चा की प्रकाशचंद्र लोधा द्वारा बाहर आकर बताया गया कि बाबूलाल चौधरी द्वारा नकल प्रदाय करने हेतु रू.2000/- रिश्वत की मांग की जा रही है । प्रार्थी का उक्त लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आरोपी को विधिवत ट्रेप करने के संबंध में दिनांक 26.06.2013 को श्री बाबुलाल चौधरी से रिश्वत संबंधी वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु सीलबंद वाईज रिकार्डर प्रदान किया गया । प्रार्थी वाईज रिकार्डर के साथ दिनांक 26.06.18 को अपने साथी प्रकाशचन्द्र लोधा को साथ लेकर कम्प्यूटर ऑपरेटर बाबूलाल चौधरी से मिला । बाबुलाल चौधरी को प्रार्थी से रू.2000/- रिश्वत की मांग की गई एवं रिश्वत राशि लेकर दिनांक 28.06.18 को प्रार्थी को बुलवाया । उक्त तस्दीकोपरांत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर ट्रेप का आयोजन किया गया।
ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 28.06.2018 को ट्रेपदल पेटलावद जिला झाबुआ पहुचां प्रार्थी तहसील कार्यालय पेटलावद में गया एवं बाबुलाल चोधरी से मिला बाबुलाल चौधरी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर प्रार्थी द्वारा रिश्वत राशि दी गई एवं बाहर आकर ट्रेपदल को पूर्व निर्धारित इशारा किया गया । इस पर ट्रेपदल के सदस्यों द्वारा आरोपी श्री बाबुलाल चौधरी को पकड़ लिया गया। आरोपी के दोनों हाथ सोडियम कार्बोनेट के ताजे घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । आरोपी के द्वारा बताया गया कि रिश्वत की राशि उसने अपनी पेंट की जेब में रखी है जहां से विधिवत जप्त की गई । आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर ही जमानत मुचलके पर रिहा किया गया ।
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् माननीय विशेष अपर सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) झाबुआ में पेश किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान आई साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए माननीय विशेष अपर सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) झाबुआ द्वारा दिनांक 29.09.2018 को निर्णय पारित कर आरोपी बाबुलाल चौधरी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रू.1000 अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रू.1000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में पैरवी श्री के.एस. मुवेल, उप संचालक (अभियोजन) झाबुआ द्वारा की गई। सूचना मिडिया प्रभारी श्री राजेन्द्रपालसिंह अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।
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