बलात्कार के आरोप में सश्रम कारावास व अर्थदंड

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बलात्कार के आरोप में सश्रम कारावास व अर्थदंड
झाबुआ- न्‍यायालय विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री सुनील कुमार माल‍वीय ने आपराधिक प्रकरण में आरोपी को  गांव की लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने पर व बलात्कार करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई |
      अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने हमराह अपने मामा एवं मा के साथ चौकी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने मामा के घर गांव धतुरिया मे रहती है और कक्षा 5वी तक पढी लिखी है। घटना दिन शनिवार को शाम के करीब 6 बजे उसे उसके गांव की लडकी ने बताया कि उसे पांगला उर्फ बहादुर मुणिया ने उसके घर बुलाया है तो वह पांगला उर्फ बहादुर के घर गई थी तो पांगला ने उसे बहला फुसलाकर हाथ पकडकर उसे जबरदस्ती जुवानपुरा रोड तरफ एक कपास के खेत के सेडा पर बनी टापरी पर ले गया एवं उसके साथ जबरदस्ती रात में तीन बार बलात्कार किया व उसे पूरी रात व पुरा दिन मे कपास के खेत मे छिपाकर रखा और आने नही दिया। उनके गांव की एक महिला ने उसके बकरा बकरी ढुंढने आई तो उसको देखकर पांगला उसे छोडकर चला गया तब अभियोक्त्री उस महिला के साथ अपने घर आई और घटना कि बात अपने मामा एवं मा को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना रायपुरिया में अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया ।
सजाः- आरोपी पांगला उर्फ बहादुर मुणिया को :-

  • धारा 363 भादसं अंतर्गत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
  • धारा 366 भादसं अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
  • धारा 376(2-एन) भादसं अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
  • धारा 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन की ओर से पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा मुवेल ने की एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ ने दी।
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News Desk

Pradeshik Jan Samachar

झाबुआ

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