झाबुआ 28 अगस्त ग्राम पंचायत कालीदेवी में श्री भरत पी. माहेश्वरी जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राष्ट्र्ीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विधिक साक्षरता शिविर एवं लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रविकांत सोलंकी ने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि मनरेगा योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, ग्रामीणजन खेतीबाड़ी के काम से फुर्सत हो जावे तो इस योजना के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत में काम करने हेतु अपना आवेदन देवें आपको गांव में ही काम मिलेगा इससे आप गांव में रहकर अपनी सम्पत्ति, जमीन जायदाद की देखरेख भी कर सकेेंगे। उन्होनें बच्चों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा की आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने हेतु अवश्य भेजे तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिले इसलिये बच्चों से मजदूरी नही कराये। उन्होने मनरेगा योजना के अन्तर्गत जाबकार्डधारियों से उनकी शिकायते पूछी, उपस्थित ग्रामीणों में से ग्राम पंचायत माछलिया के ग्रामीण श्री वेलजी पन्डा ने ग्राम नवापाडा के मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नही होना बताया जिसके निराकरण करवाये जाने का आश्वासन दिया गया।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं समाजसेवी श्री यशवंत भन्डारी ने क्षेत्रीय भीली भाषा में मनरेगा योजना का विस्तारपूर्वक बखान किया तथा इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्रामीणों को नियम समझाये। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए निःशुल्क विधिक सहायता योजना का लाभ लेने हेतु कहा। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती हिराबाई भूरिया, समाजसेवी श्री बापू भूरिया, रोजगार सहायक श्री उंकार नरवाया सहित ग्राम कालीदेवी, रामा, खेड़ली के ग्रामीणजन उपस्थित रहे। आभार पंचायत सचिव मगनसिंह पारगी ने माना।
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