सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित :ः
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि श्री एस0पी0सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिनांक 15/08/2014 को सराहनीय सेवाओं के लियेे पुलिस पदक से सम्मानित किया जावेगा। श्री सिंह को उक्त पुरूस्कार सराहनीय सेवाओं के लिये दिया जा रहा है। उक्त पुरूस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिया जावेेगा।
उक्त सम्मान पर जिला झाबुआ में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा श्री सिंह को बधाई दी गई है।
03 स्थाई वारंटी गिरफतार
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि आरोपी भोदरा पिता माला पारगी, उम्र 40 वर्ष, निवासी अंबापाडा का होकर थाना थांदला के प्रकरण क्रमांक 115/2012, अपराध क्रमांक 115/2012, धारा 25-ए भादवि में फरार चल रहा था, उक्त स्थाई वारंटी को थाना थांदला की पुलिस टीम-उनि जनकसिंह रावत, सउनि संतोष वसुनिया, प्र0आर0 97 जगदीश, प्र0आर0 06 नानुराम, आर0 266 आनंद, आर0 205 राजेन्द्र एवं आर0 331 हितेन्द्र द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। स्थाई वारंटी भोदरा के 6 गिरफ्तारी वारंट भी लंबित थे।
स्थाई वारंटी गटटू पिता रालू बारिया भील, उम्र 34 वर्ष, निवासी नाड वगई, जो कि थाना रानापुर के प्रकरण क्रमांक 846/2001, धारा 392 भादवि में फरार चल रहा था, स्थाई वारंटी को थाना रानापुर की पुलिस टीम-प्र0आर0 115 कैलाश, आर0 01 प्रकाश, आर0 475 विनोद ने दबिश देकर गिरफतार किया। स्थाई वारंटी वर्ष 2001 से फरार चल रहा था।
स्थाई वारंटी अज्जु उर्फ रफीक पिता हमीद मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, निवासी झाबुआ, जो कि थाना कोतवाली झाबुआ के प्रकरण क्रमांक 961/2009, धारा 498-ए भादवि में फरार चल रहा था, को थाना कोतवाली झाबुआ की पुलिस टीम-निरी0आर0सी0भाकर, प्र0आर0 90 प्रवीण, आर0 202 महेन्द्र, आर0 293 दिनेश एवं आर0 523 मुकेश ने दबिश देकर गिरफतार किया। स्थाई वारंटी वर्ष 2009 से फरार चल रहा था।
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
1650/-रू0 की अवैध शराब जप्त,-02 आरोपी गिरफतार:ः
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि आरोपी भारत पिता वरसिंह भील उम्र 28 वर्ष, निवासी बायेडी के कब्जे से 20 क्वाटर देशी दुबारा शराब, कीमती 600/-रू0 की जप्त की गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 383/14, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण विवेचना में लिया गया।
आरोपी अपसिंह पिता दलसिंह मुनिया भील, उम्र 25 वर्ष, निवासी पिपलीपाडा के कब्जे से 30 क्वाटर देशी प्लेन दुबारा, कीमती 1050/-रू0 की जप्त की गई। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 195/14, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण विवेचना में लिया गया।
अपराध:
-
मारपीट के 05 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी जानु पिता जोखा मेडा, उम्र 40 वर्ष, निवासी खजूरी गटटू घाटी ने बताया कि आरोपी रागु पिता जदू देवदा भील एवं अन्य 01, निवासीगण खजूरी गटटू घाटी ने उसको मवेशी निकालने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी, पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचायी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 381/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी रागु पिता जदू देवदा भील, उम्र 42 वर्ष निवासी खजूरी गटटू घाटी ने बताया कि आरोपी जानु पिता जोखा मेडा, उम्र 40 वर्ष, निवासी खजूरी गटटू घाटी ने उसको मवेशी निकालने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी, पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचायी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 382/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादिया मंगलीबाई पति जलिया डामोर, उम्र 65 वर्ष, निवासी नाहरपुरा ने बताया कि आरोपी भल्लु पिता भुंदा डामोर एवं अन्य 01, निवासी नाहरपुरा ने उसको देवर के लडके सन्नु के 05 माह से बीमार होने पर ‘‘तु डाकन है, कहकर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 386/14, धारा 294,506,507 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी कालु पिता उकेडिया वसुनिया, उम्र 60 वर्ष, निवासी भेरूपाडा ने बताया कि आरोपी नानसिंह पिता नारायण वसुनिया एवं अन्य 02, निवासीगण भेयपाडा ने उसको पडत भूमि पर मवेशी चराने की बात को लेकर अश्लील गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 196/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादिया सीता पति टेटू भील, उम्र 42 वर्ष, निवासी झकेला ने बताया कि आरोपी मानसिंह पिता दिता भील एवं अन्य 16, निवासीगण झकेला ने उसके पुत्र जोगडिया की पूर्व में मृत्यु की बात को लेकर ‘‘तू डायन है’’ कहकर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 602/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 02 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी रमणसिंह पिता बुदिया मावी उम्र 19 वर्ष निवासी वागनेरा ने बताया कि ट्रक क्र. एमपी 11 ए-3989 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसकी मो0सा0 को पीछे से टक्कर मारकर नुकसान पहुचाया। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 201/14, धारा 279 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी देवपालसिंह पिता बलवंतसिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी तलावली ने बताया कि मो0सा0 क्र0-एमपी-45-एमए-3263 के चालक पीदिया पिता कमजी, निवासी सजेली ने तेज व लापरवाहीपूर्वक मो0सा0 को चलाकर उसकी मो0सा0 को टक्कर मारकर चोट पहुचायी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 384/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बलात्कार का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर पर थी, आरोपी भागु सिंगाड भील, निवासी सनोड आया व घर में घुसकर चुल्हे के पास उसके साथ बलात्कार किया व चिल्लाने नही दिया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 288/14, धारा 376(2) जी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
समंस-वारंट तामीली:-
दिनांक 13/08/2014 को 40 समंस, 29 जमानती वारंट, 19 गिरफतारी वारंट, 03 स्थाई वारंट तामील कराया गया।
अपराध-चालान का निराकरण:-
दिनांक 13/08/2014 को संपूर्ण जिले में 08 अपराध में चालान कता किया गया, 09 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-
दिनांक 13/08/2014 को संपूर्ण जिले में धारा 107,116 जाफौ के तहत् 10 प्रकरण में 46 व्यक्तियों, धारा 151 जाफौ में 01 प्रकरण में 01 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 38 चालान बनाये जाकर 6600/-रू. का समन शुल्क वसूला गया।
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि श्री एस0पी0सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिनांक 15/08/2014 को सराहनीय सेवाओं के लियेे पुलिस पदक से सम्मानित किया जावेगा। श्री सिंह को उक्त पुरूस्कार सराहनीय सेवाओं के लिये दिया जा रहा है। उक्त पुरूस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिया जावेेगा।
उक्त सम्मान पर जिला झाबुआ में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा श्री सिंह को बधाई दी गई है।
03 स्थाई वारंटी गिरफतार
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि आरोपी भोदरा पिता माला पारगी, उम्र 40 वर्ष, निवासी अंबापाडा का होकर थाना थांदला के प्रकरण क्रमांक 115/2012, अपराध क्रमांक 115/2012, धारा 25-ए भादवि में फरार चल रहा था, उक्त स्थाई वारंटी को थाना थांदला की पुलिस टीम-उनि जनकसिंह रावत, सउनि संतोष वसुनिया, प्र0आर0 97 जगदीश, प्र0आर0 06 नानुराम, आर0 266 आनंद, आर0 205 राजेन्द्र एवं आर0 331 हितेन्द्र द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। स्थाई वारंटी भोदरा के 6 गिरफ्तारी वारंट भी लंबित थे।
स्थाई वारंटी गटटू पिता रालू बारिया भील, उम्र 34 वर्ष, निवासी नाड वगई, जो कि थाना रानापुर के प्रकरण क्रमांक 846/2001, धारा 392 भादवि में फरार चल रहा था, स्थाई वारंटी को थाना रानापुर की पुलिस टीम-प्र0आर0 115 कैलाश, आर0 01 प्रकाश, आर0 475 विनोद ने दबिश देकर गिरफतार किया। स्थाई वारंटी वर्ष 2001 से फरार चल रहा था।
स्थाई वारंटी अज्जु उर्फ रफीक पिता हमीद मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, निवासी झाबुआ, जो कि थाना कोतवाली झाबुआ के प्रकरण क्रमांक 961/2009, धारा 498-ए भादवि में फरार चल रहा था, को थाना कोतवाली झाबुआ की पुलिस टीम-निरी0आर0सी0भाकर, प्र0आर0 90 प्रवीण, आर0 202 महेन्द्र, आर0 293 दिनेश एवं आर0 523 मुकेश ने दबिश देकर गिरफतार किया। स्थाई वारंटी वर्ष 2009 से फरार चल रहा था।
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
1650/-रू0 की अवैध शराब जप्त,-02 आरोपी गिरफतार:ः
प्रभारी-पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ ने बताया कि आरोपी भारत पिता वरसिंह भील उम्र 28 वर्ष, निवासी बायेडी के कब्जे से 20 क्वाटर देशी दुबारा शराब, कीमती 600/-रू0 की जप्त की गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 383/14, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण विवेचना में लिया गया।
आरोपी अपसिंह पिता दलसिंह मुनिया भील, उम्र 25 वर्ष, निवासी पिपलीपाडा के कब्जे से 30 क्वाटर देशी प्लेन दुबारा, कीमती 1050/-रू0 की जप्त की गई। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 195/14, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण विवेचना में लिया गया।
अपराध:
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मारपीट के 05 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी जानु पिता जोखा मेडा, उम्र 40 वर्ष, निवासी खजूरी गटटू घाटी ने बताया कि आरोपी रागु पिता जदू देवदा भील एवं अन्य 01, निवासीगण खजूरी गटटू घाटी ने उसको मवेशी निकालने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी, पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचायी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 381/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी रागु पिता जदू देवदा भील, उम्र 42 वर्ष निवासी खजूरी गटटू घाटी ने बताया कि आरोपी जानु पिता जोखा मेडा, उम्र 40 वर्ष, निवासी खजूरी गटटू घाटी ने उसको मवेशी निकालने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी, पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचायी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 382/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादिया मंगलीबाई पति जलिया डामोर, उम्र 65 वर्ष, निवासी नाहरपुरा ने बताया कि आरोपी भल्लु पिता भुंदा डामोर एवं अन्य 01, निवासी नाहरपुरा ने उसको देवर के लडके सन्नु के 05 माह से बीमार होने पर ‘‘तु डाकन है, कहकर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 386/14, धारा 294,506,507 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी कालु पिता उकेडिया वसुनिया, उम्र 60 वर्ष, निवासी भेरूपाडा ने बताया कि आरोपी नानसिंह पिता नारायण वसुनिया एवं अन्य 02, निवासीगण भेयपाडा ने उसको पडत भूमि पर मवेशी चराने की बात को लेकर अश्लील गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 196/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादिया सीता पति टेटू भील, उम्र 42 वर्ष, निवासी झकेला ने बताया कि आरोपी मानसिंह पिता दिता भील एवं अन्य 16, निवासीगण झकेला ने उसके पुत्र जोगडिया की पूर्व में मृत्यु की बात को लेकर ‘‘तू डायन है’’ कहकर अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 602/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 02 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी रमणसिंह पिता बुदिया मावी उम्र 19 वर्ष निवासी वागनेरा ने बताया कि ट्रक क्र. एमपी 11 ए-3989 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसकी मो0सा0 को पीछे से टक्कर मारकर नुकसान पहुचाया। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र0 201/14, धारा 279 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
फरियादी देवपालसिंह पिता बलवंतसिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी तलावली ने बताया कि मो0सा0 क्र0-एमपी-45-एमए-3263 के चालक पीदिया पिता कमजी, निवासी सजेली ने तेज व लापरवाहीपूर्वक मो0सा0 को चलाकर उसकी मो0सा0 को टक्कर मारकर चोट पहुचायी। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 384/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बलात्कार का 01 अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर पर थी, आरोपी भागु सिंगाड भील, निवासी सनोड आया व घर में घुसकर चुल्हे के पास उसके साथ बलात्कार किया व चिल्लाने नही दिया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 288/14, धारा 376(2) जी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
समंस-वारंट तामीली:-
दिनांक 13/08/2014 को 40 समंस, 29 जमानती वारंट, 19 गिरफतारी वारंट, 03 स्थाई वारंट तामील कराया गया।
अपराध-चालान का निराकरण:-
दिनांक 13/08/2014 को संपूर्ण जिले में 08 अपराध में चालान कता किया गया, 09 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-
दिनांक 13/08/2014 को संपूर्ण जिले में धारा 107,116 जाफौ के तहत् 10 प्रकरण में 46 व्यक्तियों, धारा 151 जाफौ में 01 प्रकरण में 01 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 38 चालान बनाये जाकर 6600/-रू. का समन शुल्क वसूला गया।
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