अवैध रूप से शराब रखने एवं बेचने पर सश्रम कारावास....

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झाबुआ- मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री आर. एस. मडिया सा. ने अपराधिक प्रकरण में अवैध रूप से शराब घर पर रखने एवं बेचने के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया |
 अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28 जुलाई 2018 को पुलिस थाना मेघनगर के निरीक्षक मोहनलाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रसोडी में कीनु ने अपने मकान मे अवैध शराब रखी है। मुखबिर के सूचना पर निरीक्षक मय फोर्स मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचे तो कीनु पुलिस को देखकर भाग गया। उसके मकान के पठाल में कोने में बिस्तर में ढका हुआ कुछ ढेर सा दिखा जिसको हटा कर देखा तो शराब रखी हुई थी। कुल 07 पेटी हेवर्ड्स 16 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब व्हिस्की 07 पेटी देशी दुबारा पाई गई जिसकी कुल मात्रा 291 बल्क लीटर अवैध मदिरा पायी गयी। मकान में उसकी पत्नी कमाबाई मिली, उससे पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसका पति कीनु बेचने के लिये शराब लाया है। उससे शराब रखने व बेचने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी कीनु के विरूद्ध धारा 34(2), 36 आबकारी अधिनियम का पाये जाने से उक्त शराब जप्त किया गया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
सजाः- आरोपी कीनु पिता वेस्ता बारिया निवासी रसोडी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के आरोप में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आबकारी अधिनियम की धारा 36 अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा द्वारा की गई एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ  द्वारा दी गई।
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jhabua

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