तीन तलाक देने पर पत्नी ने पती के खिलाफ मेघनगर थाने पर करवाई एफआईआर दर्ज.

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आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार




प्रियंक तिवारी झाबुआ, मेघनगर - मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश जारी करते हुए तीन तलाक के मामले को कानूनी अपराध बताते हुए कानून बनाया है । वही झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का पहला मुकदमा सामने आया है। मेघनगर की रहने वाली रजिया(परिवर्तित नाम)जिसकी  शादी  गुजरात के दाहोद में हुई थी सादी हुए  दश वर्ष हो गए थे दोनों पती पत्नी में छोटी मोटी बातो को लेकर विवाद होता रहता था  लेकिन आज तो पत्नी ने पति आरिफ हुसैन उर्फ दीवान पिता कुदरत शाह मुशलमान के खिलाफ विरद्ध  मेघनगर थाने में में रिपोर्ट करते हुए बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट करते हुए प्रताड़ित किया है और बच्चो को छिन कर तीन बार तीन तलाक कहते हुए तलाक दे दिया है ।
          जिसे लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस थाना मेघनगर में जा कर अपने पती व् सास के खिलाब प्रकरण दर्ज करवाया है ।  थाना मेघनगर पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण 306/2018 में प्रकरण दर्ज करते हुए भादवी की धारा 498 ए 323, 506, 34 व नवीन कानून मश्लिम महिला (विवाह अधिकारों का सरक्षण आद्यादेश 2018 के अंतर्गत धारा 3/4 में आरोपी आरिफ हुसैन व उसकी माता हुसैन बानो के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है । वही मेघनगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है । फरियादिया के द्वारा आज पेटलवाद न्यायलय में न्यायाधीश संजीव कटारे के समक्ष अपने 164 के बयान दर्ज करवाये है फरियादिया की ओर से न्यायालय में पैरवी सहायक लोग अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय, पीएल चौहान ने किए।



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झाबुआ

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