अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री आर.के.मालवीय ने प्रकरण में दो पक्षों में टापरी बनाने के बात काे लेकर विवाद करने पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार करने पर आरोपित को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई |
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि पूर्व में मंगलिंसह की जमीन पर फरियादी के काका हुरसिंह के लड़के पप्पु ने जमीन में टापरी बनाने व खम्बे गाड़ दिए थे। मंगलिंसह व उसकी पत्नी द्वारा पप्पु को टापरी बनाने से मना किया था, इसी बात को लेकर दिनांक 07/09/2017 को प्रातः 6ः00 बजे पप्पु व उसके भाई तोलिया, राजू, मांजू ने हरमाबाई को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर पप्पु ने उल्टी कुल्हाड़ी की मुंद से सिर में मारा व तोलिया, राजू, मांजू ने पत्थर से हरमाबाई के साथ मारपीट कर दानों पसलियां, कमर, पीठ पर चोंटें पहुंचाई व जान से मारने की धौंस दी।
सजाः- आरोपी पप्पु पिता सुरिंसह उर्फ हुरिंसह परमार को धारा 325 भादवि के आरोप में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण मे पैरवी सुश्री किरण चौहान द्वारा की गई एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा एडीपीओ द्वारा दी गई।
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बकरी चुराकर मारने पर सजा
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री आर.के.मालवीय सा. प्रकरण में निर्णय देते हुए बकरी चुराकर ले जाने पर और मारने पर आरोपित को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है दिनांक 01/01/2017 को फरियादी रमेश निवासी ढेकल वडी ने बताया कि उनके बकरा बकरी चराने के लिये हरिओम ढेकल घाट की तरफ गया था तभी अभियुक्तगण विनोद एवं लोकेश मोटरसाईकिल लेकर आये तथा बकरी को मोटरसाईकिल पर बैठाकर रानापुर रोड तरफ जाने लगे तथा बकरी को मार डाली।
सजाः- आरोपीगण विनोद पिता बाबू सिंगाड एवं लोकेश पिता रमेश मोहनिया को धारा 379, 429 भादवि के आरोप में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण मे पैरवी सुश्री सुरज वैरागी द्वारा की गई एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा एडीपीओ द्वारा दी गई।
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