नटवर सिंह का निलंबन

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तहसील झाबुआ में पदस्थ पटवारी नटवर सिंह पिता दीप सिंह नायक के विरुद्ध माननीय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ में विचाराधीन एक अपराध क्रमांक 42 /18 धारा 419 ,420 ,467 ,468, 471 भारतीय दंड संहिता 3 (2)5 अनुसूचित जाति /जनजाति अधिनियम के प्रकरण दिनांक 5-10 -18 को साईं काल 5:50 बजे से दिनांक 9 -10-18 की रात्रि 7:00 बजे  कुल 108 घंटे न्यायिक जेल परीक्षा में निरुद्ध रहने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) का के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है नटवर सिंह दीप सिंह नायक पटवारी हल्का नंबर 18 तहसील झाबुआ निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय रामा नियत किया गया है 
निलंबन अवधि में नटवर सिंह पिता दीप सिंह  नायक पटवारी तहसीलदार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी
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jhabua

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