फरियादी निखिल पिता भानुकुमार पंडया, उम्र 25 वर्ष, निवासी एमजी रोड राणापुर ने बताया कि आरोपी हर्षनेन आलम फेसबुक पेज एडमीन के द्वारा उसके फेसबुक एकाउंट पर हिन्दू देवी देवता की अश्लील तस्वीर व अश्लील टिप्पणी भेजकर धार्मिक भावना को ठेस पहुचाई व हिन्दू मुस्लिम धर्म में तनाव पैदा करने का प्रयास किया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 324/14, धारा 295-ए, 66-ए, आईटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धार्मिक भावना को ठेस पहुॅंचाने संबंधी 01 अपराध पंजीबद्ध
फरियादी निखिल पिता भानुकुमार पंडया, उम्र 25 वर्ष, निवासी एमजी रोड राणापुर ने बताया कि आरोपी हर्षनेन आलम फेसबुक पेज एडमीन के द्वारा उसके फेसबुक एकाउंट पर हिन्दू देवी देवता की अश्लील तस्वीर व अश्लील टिप्पणी भेजकर धार्मिक भावना को ठेस पहुचाई व हिन्दू मुस्लिम धर्म में तनाव पैदा करने का प्रयास किया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 324/14, धारा 295-ए, 66-ए, आईटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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